New Income Tax Slab Details: 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं तो फिर 4-8 लाख की आय पर 10 % टैक्स क्यों ?

New Income Tax Slab Details: संसद में 1 फ़रवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश किया जिसमे मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वालों के लिए बड़ी घोषणा की गई है. उन्होंने ऐलान किया कि अब 12 लाख रुपये सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. लेकिन फिर ये 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% के स्लैब क्यों ? चलिए जानते हैं आखिर माजरा क्या है?

2025 में नया टैक्स स्लैब क्या है : New Income Tax Slab

इस पोस्ट में टैक्स स्लैब बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ की भारत में इनकम टैक्स रिजीम (Income Tax Regime) दो तरह के हैं. एक है ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) तो दूसरा नया टैक्स रिजीम (New Tax Regime). आगे जो टैक्स स्लैब आपको बताए जा रहे हैं वो New Tax Regime के अंतर्गत आता है. इसके अंतर्गत कुल 7 स्लैब बनाये गए हैं जिसे जानना बेहद जरुरी है.

New Income Tax Slabस्लैब के अनुसार आयटैक्स
10-4 लाख तकNil (0 Tax)
24-8 लाख तक5%
38-12 लाख तक10%
412-16 लाख तक15%
516-20 लाख तक20%
620-24 लाख तक25%
724 लाख से अधिक30%

ऊपर दिए गए नए इनकम टैक्स स्लैब (New Income Tax Slab) को हम उदहारण से समझने का प्रयास करते हैं. अगर आप नौकरी करते हैं और आपको इनकम के तौर पर सैलरी मिलती है और वो कुल मिलाकर 12 लाख 75 हजार तक होती है तो आपको स्टैण्डर्ड डिडक्शन के रूप में अलग से 75000 रूपये की छूट मिलेगी जिसके कारन आपकी आय फिर से 12 लाख हो जाएगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.

अगर आपकी आय 13 लाख हो जाये तो क्या होगा? चलिए इसे भी समझते हैं? अगर आपकी आमदनी 13 लाख हो जाये तो आपको 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना है लेकिन उसके बाद के सभी स्लैब जो ऊपर दिए गए हैं उनके अनुसार आपको टैक्स देना होगा. यानि सबसे पहले आपको 4-8 लाख का टैक्स 5% के हिसाब से देना होगा जो कि 20000 रुपया होता है, फिर अगले स्लैब 8-12 लाख का टैक्स 10% देना होगा जो कि 40000 रुपया होता है. हम 12 लाख रूपये तक की गणना कर चुके हैं अब 1 लाख रुपया बचा जिसपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा जो 15000 होता है. कुल मिलाकर 75000 (20000+40000+15000) रुपया हो जाता है जो आपको टैक्स के रूप में देना होगा.

टैक्स रिबेट सबसे बड़ी वजह

आइये सबसे पहले जानते हैं आखिर टैक्स रिबेट होता क्या है? इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 87A के तहत टैक्स रिबेट एक वित्तीय प्रावधान होता हैं जो आयकर दाताओं को उनकी आय पर लगने वाले टैक्स में रिबेट यानि राहत देता है. मान लीजिये आपकी सालाना आय 8 लाख रुपये है, तो आपका टैक्स बना 20000 रुपया, कयोंकि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं और अगले 4 लाख पर 5% के हिसाब से 20000 रुपया टैक्स बना. इसी तरह अगर आपकी इनकम 12 लाख हो तो अगले 4 लाख के लिए तीसरे स्लैब के अनुसार 10% यानि 40000 टैक्स बना यानि अब तक कुल 60000 टैक्स बना अगर इनकम 12 लाख हो तो. नए टैक्स रिजीम के तहत सर्कार ने 87A के अंतर्गत 60000 रूपये का रिबेट दिया है जिसे लगते ही टैक्स 60000 कम हो जाता है यानि टैक्स 0 हो जाता है. इसे नीचे टेबल के माध्यम से भी बताने का प्रयास करते हैं:

स्लैब87A से मिला रिबेटअधिकतम टैक्स
0-4 लाख तक 0 %कोई टैक्स नहीं
4-8 लाख तक 5%कोई टैक्स नहीं
8-12 लाख तक 10%कोई टैक्स नहीं
12-16 लाख तक 15%60000 रुपया60000-60000= 0, कोई टैक्स नहीं
16-20 लाख तक 20%पिछले स्लैब में फायदा मिल गया80000
20-24 लाख तक 25%80000+1 लाख = 1.8 लाख
24 लाख से अधिक पर 30%1.8 लाख + 30% (24 लाख से जितना अधिक केवल उसपर लागू)
Share it on:

Leave a Comment